जैसा कि हम सभी को पता है सरकार के द्वारा जारी किए गए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हर किसी को दो पहिया वाहन राइड करते समय हेलमेट का पहनना काफी जरूरी है। कोई भी टू व्हीलर को राइड करते समय हेलमेट का पहनना इसलिए जरूरी है क्योंकि अचानक से एक्सीडेंट के समय यह हेलमेट आपके सर के साथ आपके जान को बचाता है।
लेकिन नए नियम के अनुसार हेलमेट पहनने पर भी ट्रैफिक पुलिस 2000 रुपये का चालान काट सकती है। इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। यह नियम केंद्र सरकार ने आपकी सुरक्षा के लिए बनाया है, ताकि कोई वाहन चलाते समय किसी तरह की लापरवाही न बरते।
आखिकार क्यू कटा जा रहा है चालान
नए नियम के मुताबिक यदि दोपहिया वाहन चालक ने हेलमेट लगा रखा है और उसने हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधना भी नियम के उल्लंघन में आता है। इस नियम को तोड़ने पर 194डी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पूरे 1000 रुपये का चालान किया जा सकता है।
इसके अलावा कोई भी घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहनने पर भी आपका 1000 रुपये का चालान किया जा सकता है। इसलिए जब भी हेलमेट खरीदी तो पहले उसकी क्वालिटी जरूर चेक करें। हेलमेट पर बीआईएस रजिस्ट्रेशन मार्क होना चाहिए, जो कि आपके सिर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करता हैै। नहीं तो 194डी एमवीए के तहत आपका चालान कट जाएगा।
ऑनलाइन चालान कैसे देखें
- सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं।
- चेक ऑनलाइन सर्विस’ विकल्प पर जाएं।
- दिए गए चेक चालान स्टेटस पर क्लिक करें।
- मांगी गई गाड़ी से जुड़ी जानकारी भरें.
- कैप्चा भरें और विवरण प्राप्त करें विकल्प पर क्लिक करें।
- अब चालान की स्थिति दिखाई देगी।
2 हजार रुपये तक का चालान
इसलिए सभी को हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। सिर्फ हेलमेट पहनना ही काफी नहीं है। हेलमेट को ठीक से पहनना और सही हेलमेट पहनना भी जरूरी है। अन्यथा हेलमेट पहनने पर भी 2,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
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