Traffic Rule Even After Wearning Helmet: देश में सड़कों पर चढ़ने वाले दोपहिया वाहनों की बिक्री में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में सरकार का भी फर्ज बनता है कि यातायात व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त रखा जाए। साथ सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आए दिन नए नियम कानून में संशोधन किया जाता है। हाल ही में हेलमेट के ऊपर भी चालान कटने का एक नया नियम सामने आया है। यदि आप भी ऐसी गलती दोहराते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पद सकता है।
ट्रैफिक नियम द्वारा जारी किए गए इस नए नियम के अनुसार दोपहिया चालकों को केवल हेलमेट पहनना ही अनिवार्य नहीं है। नया नियम के अनुसार यदि आपने हेलमेट पहना है इसके बावजूद भी कुछ परिस्थितियां बस आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
2000 का कटेगा चालान
यदि बात हम मोटर वाहन एक्ट 1998 की करें तो फिर आपको अनुचित ढंग से हेलमेट पहनने के ऊपर भारी जुर्माना पड़ सकता है। यदि आपको फूल हेलमेट ना पहनकर बैंड बक्कल या फिर पट्टी वाली हेलमेट पहनते हो तो आपको ₹1000 का जुर्माना देना सकता है।
हेलमेट पहनने के साथ यदि आपने ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं जैसे डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, या रेड लाइट को जंप करना, तो उसके ऊपर आपको ₹2000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
BSI मानक हेलमेट है जरूरी
इसके साथ ही यदि आप लोकल हेलमेट पहनते हो और वह हेलमेट BSI (भारत मानक ब्यूरो) द्वारा प्रमाणित नहीं है तो उसके ऊपर भी चालान देना हो सकता है।
कम उम्र के बच्चों के साथ सवारी करते वक्त भी छोटे बच्चों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बच्चों के लिए हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकतम गति के ऊपर भी आपको नियंत्रण रखना होगा।
ओवरलोडिंग का कटेगा 20000 रुपए चालान
यदि दो पहिया वाहन चालक जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी अपने गाड़ी पर लोड कर लेते हैं और ऐसे में पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर ओवरलोडिंग की फाइन अधिकतम ₹20000 तक की जा सकती है। नियम के अनुसार ₹2000 प्रति टन का अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है।
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