यूपी सरकार के तरफ से ई वाहन खरीददारों को एक और तोहफा मिलने जा रहा है। कनक का मतलब यूपी सरकार अपने राज्य को ईवी को बढ़ावा देने के लिए फिर से एक नया ईवी पॉलिसी को लोगो के सामने पेश किया गया है। इस नए वाहन पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहन को काफी जायदा बढ़ावा देने की बात कही गई है। अगर आप भी यूपी में रहते हैं और आपके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपके लिए काम की खबर है। तो डर ना करते हुए इस खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं..
रोड टैक्स और पंजीकरण के शुल्क को किया जा रहा है वापस
नई पॉलिसी के तहत जिन लोगो ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदते समय रोड टैक्स और पंजीकरण का शुल्क दिया है, तो अब उनको यह भुगतान वापस मिलेगा। सरकार द्वारा ई-वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह छूट दी जा रही है।
सबसे खास बता इसकी यह है की जिन इलेक्ट्रिक वाहन संचालकों ने 14 अक्टूबर 2022 के बाद अपना ई वाहन खरीदा है और रोड टैक्स व पंजीकरण का शुल्क चुकाया है, तो अब उन्हें यह भुगतान वापस किया मिलने वाला है बस उसके लिए उन्हें (upevsubsidy.in) पर आवेदन करना होगा।
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ऐसे करना होगा आवेदनएआरटीओ प्रशासन छवि चौहान ने बताया कि खरीददारों को सब्सिडी के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदक को कुछ व्यक्तिगत जानकारी इस पोर्टल पर देनी होगी, जिसके बाद आवेदक इस पोर्टल पर अपना आवेदन स्टेटस भी देख सकेगा। आवेदन का सत्यापन संबंधित डीलर व पंजीयन अधिकारी के करने के बाद सब्सिडी का भुगतान आवेदक के खाते में सीधे ऑनलाइन कर दिया जाएगा.
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कितनी मिल रही है छूट
मिली जानकारी के मुताबिक एक लाख रुपये तक की ई बाइक खरीदने पर 8 हजार रुपये टैक्स और 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस की छूट दी जा रही है, जबकि 10 लाख रुपये तक के चार पहिया वाहन पर एक लाख रुपये टैक्स और 600 रुपये रजिस्टेªशन फीस नहीं चुकानी होगी।
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