महज एक महीने बाद आरटीआई इनकम टैक्स फाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में अगर आप ही इनकम टैक्स को बचाना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर रुख कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है.
दरअसल बात यह है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को गंभीरता से लागू करने के लिए हर तरीके से प्रतिबद्ध है. ईवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स में धारा 80EEB को जोड़ा गया ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में छूट दी जा सके।
धारा 80EEB क्या है
धारा 80EEB भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खरीद पर टैक्स कटौती पर लाभ मिलने के लिए प्रावधान है। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल धारा 80EEB को पहली बार वित्त अधिनियम, 2019 में लांच किया गया था।
कैसे मिलेगा लाभ?
इस सेक्शन 80EEB के तहत अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते है तो आपको 1.5 लाख तक रुपए की छूट मिल सकती है। यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को किसी शोरूम से लोन पर खरीदते हैं तो उसके ब्याज के भुगतान पर इनकम टैक्स में एक साल में 1.50 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं।
आपको बात दे सरकार सेक्शन 80EEB के तहत मिलने वाले 1.5 लाख की छूट केवल 2019 से लेकर 31 मार्च, 2023 तक के लिए लिए ही लागू किया गया है।
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