दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने बाइक टैक्सी पर पूरा तरह पाबंदी लगा दी थी, और कहा था की यह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उलंघन कर रहे थे। दिल्ली सरकार ने पिछले फरवरी महीने में इस बाइक टैक्सी को पूर्ण बैन कर दिया था। अब दिल्ली की परिवहन विभाग ने फरवरी के चौथे सप्ताह में 128 चालान काटकर करीब 6.5 लाख रुपये की वसूली की है।
बाइक टैक्सी पर सरकार का सख्त आदेश
दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी चलाने वाले को सख्त आदेश किया है की जिनके पास प्राइवेट रजिस्ट्रेशन की बाइक है तो आप उसे इन बाइक टैक्सी में नहीं चला सकता है, ऐसा करना गैरकानूनी है। पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना और दूसरे बार पकड़े जाने पर करीब 10000 रुपए का जुर्माना लगना तय है। दिल्ली सरकार ने यह साफ कह दिया है की “बाइक टैक्सी अवैध रूप से चल रहे हैं और यह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उलंघन कर रहे है।

नई नियम बनाने पर किया जा रहा है विचार
मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार इन बाइक टैक्सी वालों के लिए नया नियम बना रही है। आपको बता दे की सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की नीति में बाइक टैक्सी के रूप में अनुमति दी जा सकती है, जो कि अभी ड्रॉफ्ट स्टेज में है।
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क्या कहते है अधिकारी
अधिकार का कहना है की बाइक टैक्सी सेवा बंद लोगो की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है. खासकर महिला और बच्चो के लिए ऐसा किया गया है। फिल्हाल दिल्ली में बाइक टैक्सी पूर्ण तरह से बैन है और आगे इसके बारे में सोच विचार किया जा रहा है।
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