वाहन मालिक हो जाएँ सावधान! रद्द होगा लाइसेंस और देना होगा 10 हज़ार का चलान

अगर आपके नाम से भी गाड़ी रजिस्टर्ड है या आप भी रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपको जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दे भारत सरकार ने दिल्ली के साथ-साथ नेशनल कैपिटल रीजन जैसे कि नोएडा ग्रेटर नोएडा गुड़गांव गाजियाबाद इत्यादि जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को बाइक चलाने के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है।

दरअसल बात यह है कि अगर आपके भी पास भी एक साल से पुराना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पी.यू.सी.सी.) है तो आपको मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 ( 2 ) के तहत जारी किया जाएगा. जिसके अनुसार, पी.यू.सी. सी. धारण न करने पर, 03 माह तक की कैद या रु. 10,000/- तक जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं।

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इसलिए अगर आप भी घर से निकलते हैं तो अपने पी.यू.सी. सी. को एक बार जरूर देख देख ले। अगर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण 1 साल से ज्यादा पुराना है तो आप इसे तुरंत हैं अपने गाड़ी की जांच कराकर नया प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवा लें। ऐसा कर भारी जुर्माना देने से बच सकते हैं।

याद रहे रोड पर निकलते समय सदा ट्रैफिक नियम का पालन करें और अपने लेने चले। घर से निकलते समय बढ़िया क्वालिटी वाला हेलमेट जरूर पहने। कैसा कर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो।

प्राधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों की वेबसाइट: (https://transport.delhi.gov.in)

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Rahul hails from Patna, Bihar, and is a highly driven individual with a background in Computer Science Engineering. He is a passionate blogger, known for his profound enthusiasm for automobiles, particularly electric vehicles (EVs). As the founder of the blog "Ecovahan," Rahul shares his knowledge and insights on the world of sustainable transportation and cutting-edge automotive technology. Contact [email protected]

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