NGT Guidelines: जैसा की आपको पता है कि सरकार में वैसे वाहन जो लगभग 15 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं। जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं उन सभी वाहनो के प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। लेकिन हाले में एक नई नियम ले जा रहे जिससे वो सभी लोगो को राहत मिलने वाली है जिनके पास इतने पुराने वाहन मौजूद थे और उन्हें बेचना या हटाना नही चाहते थे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने नई नियम लागू किए थे की वैसे वाहन जो पुराने हो चुके है उन्हे हटाया जाए। मगर अब उनके लिए राहत की बात होने वाली है।
दिल्ली सरकार द्वारा पुराने वाहन को भेजे जाएंगे अन्य शहरों में
दिल्ली सरकार ने इस दिशा निर्देश के अनुसार अपने ज्यादातर वाहन को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिए है। जबकि 12 से अधिक सरकारी इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदे गए है। जो अधिकारियों द्वारा उपयोग के ले जायेंगे।

इसके साथ ही वैसे गाडियां जो 15 साल से अधिक पुराने हो चुके है उन्हे उन शहरो में पंजीकृत करने का प्रयास किया जाएगा जहा पे अभी ये सभी वाहन बैन नही है। ऐसे में वैसे लोग जो अपने वाहन को कबाड़ में नही देना चाहते थे वो भी दूसरे शहर में अपने वाहन को noc पाने के बाद बेच सकेंगे।
परिवहन विभाग जारी कर सकती है एनओसी
परिवहन विभाग बहुत जल्द वैसे वाहनों के लिए एनओसी जारी कर सकती है। जो डीजल (Diesel), पेट्रोल (Petrol) और सीएनजी (CNG) वाहनों के लिए अन्य राज्यों में वाहनों के ट्रांसफर करना चाहते है। जिससे उन्हें दूसरे शहरो में बेचना काफी आसान हो जायेगा। इसके साथ ही परिवहन विभाग इससे जुड़ी कोई अन्य अपडेट बहुत जल्द जारी कर सकती है।
वैसे लोग जिन्हे एनओसी मिलेगी नए वाहन लेने पर 5% तक की छूट मिलने वाली है
वही जो अपने वाहन को दूसरे शहरो में बेचने के बाद नए वाहन खरीदना चाहेंगे उन्हें उस नए वाहन पे पूरे 5% तक को छूट मिलने वाली है। इसके लिए आपको वाहन खरीदते समय इस एनओसी को शो करना होगा जिससे ये साबित हो पाए की आपने अपने पुराने वाहन को दूसरे शहर में सेल किया है और नए वहां खरीदना चाहते है।
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