ola mobility ola fined rs 2 05 lakh for failing to deliver e scooter in chennai: हर रोज आपको ओला इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ न कुछ खबर सुनने और देखने को मिल ही जाता है। यह सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी में से एक है। इस कम्पनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर हर ग्राहक को पसंद आ रहा है और जमकर खरीददारी भी कर रहे है।
लेकिन अब ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बुरी खबर लोगों के सामने आई है। खबर यह है कि ई-स्कूटर लेने के लिए एक कस्टमर ने ओला के ऐप से बुकिंग की थी। कस्टमर ने कंपनी को पूरा पेमेंट भी कर दिया। लेकिन इसके दो साल बाद भी कस्टमर को ई-स्कूटर नहीं मिला। आज इस पोस्ट में इस खबर के बारे में ही विस्तार से जानकारी देने वाले है।
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ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आई बुरी खबर
आज लोगो द्वारा ओला इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीदारी जमकर किया जा रहे हैं। ऐसे में यह ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीदारों के लिए खास खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की खबर के मुताबिक, चेन्नई के पुरसावलकम की निशा ने दो साल पहले ई स्कूटर बुक कराया था। इस ई इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग के कंपनी के अधिकारी ऐप से किया गया था। पूरा भुगतान कर देने के बाद भी यह कंपनी दो साल बाद भी ग्राहक को अभी तक स्कूटर की डिलीवरी ना कर पाया है।
ग्राहक द्वारा 2021 में किया गया है था बुक
ग्राहक ओला के ई स्कूटर की बुकिंग साल 2021 में की थी। इसके बाद ग्राहक ने बुकिंग के लिए 20,499 रुपये का पेमेंट किया था। इसके बाद निशा को जानकारी दी गई की अंतिम भुगतान करने के बाद वाहन की डिलीवरी की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। इस बीच निशा को तब झटका लगा जब ओला ने घोषणा करी कि उसने S1 स्कूटरों का उत्पादन बंद कर दिया है।
इसके बाद कंपनी वालों का यह कहना था कि या केवल अब S1 Pro मॉडल ही बेच रही है। ऐसे में अगर आप इस मॉडल को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ₹40000 का एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। ऐसा देख निशा ने ग्राहक सेवा से संपर्क किया, तो उसे वाहन पंजीकरण के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया।
इसके बाद निशा द्वारा सारे डाक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद भी अभी तक इसकी डिलीवरी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसी बीच ओला ने अपने ऐप से बुकिंग कैंसिल करने का ऑप्शन भी हटा दिया था।
ग्राहक ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
यह सब से परेशान होकर आखिरकार ग्राहक निशा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। निशा ने चेन्नई (उत्तर) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मामला दायर किया। सुनवाई के समय ओला ने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।
इसलिए कोर्ट ओला इलेक्ट्रिक पर ₹200000 का भारी जुर्माना लगाया। साथ में शिकायतकर्ता द्वारा किए गए कानूनी खर्च के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ-साथ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर कंपनी 2 महीने के अंदर यशवंतपुर मॉडल की डिलीवरी ग्राहक को नहीं देता है तो उसे ग्राहक को 9 परसेंट ब्याज दर के हिसाब से इतने रुपए को वापस करना होगा। इसके बाद मैं अगर कंपनी नाक से बदसलूकी करती है तो कोर्ट इससे भी सख्त कार्रवाई कर सकता है ऐसा कोर्ट का कहना है।
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