सरकार की तरफ से टोल टैक्स के नियम को लेकर एक नई गाइडलाइन को जारी किया गया है। जिसमें बताया गया है कि किन लोगों को अब टोल टैक्स देना होगा और किन्हे नहीं। इनकी लिस्ट भी जारी की गई है। देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सड़के और हाईवे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इनके रखरखाव में टोल टैक्स काफी आवश्यक हो जाता है। आइए इस पोस्ट में जानते हैं कि कहीं आप का भी नाम तो इस लिस्ट में शामिल नहीं है क्या आपको भी तो अब टोल टैक्स नहीं देना होगा।
टोल टैक्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी
सरकार के नई गाइडलाइन के अनुसार अब वाहन मालिकों को टोल टैक्स से मुक्ति मिलेगी। हाईवे सड़कों पर आने जाने के लिए अब उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होगा। जैसा कि आपको पता है टोल टैक्स देना आम लोगों के लिए बेहद जरूरी होता है क्योंकि इन्हीं सब टैक्स की वजह से और हमारी छोटी-छोटी योगदान की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है।

जानकारी के लिए आपको बता दें की टोल टैक्स व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम 1956 में हुई थी। इसे नेशनल और इंटरनेशनल राजमार्ग पर वाहनों के ट्रैवलिंग वो दौरान वसूली जाती है। टोल टैक्स से जुड़े सारे काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा किए जाते हैं।
निचे लिस्ट शेयर की गई है जिसमें आपको बताया गया है किन्हें टोल टैक्स नहीं देना होता है। चेक करें लिस्ट..
Toll Tax-Free List
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधान मंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- भारत के उपराष्ट्रपति
- पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाला चीफ ऑफ स्टाफ
- किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष
- एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष
- एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- भारत सरकार के सचिव
- राज्यों की परिषद
- राज्य के राज्यपाल
- संघ के कैबिनेट मंत्री
- सुप्रीम कोर्ट के जज
- लोक सभा के अध्यक्ष
- संघ राज्य मंत्री
- संघ के मुख्यमंत्री
- संसद सदस्य आर्मी कमांडर ,वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
- संबंधित राज्य के भीतर एक राज्य सरकार के मुख्य सचिव
- किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य
- राजकीय यात्रा पर विदेशी गणमान्य व्यक्ति
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