इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर कई ऑफर्स और सब्सिडी दे रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने का बड़ा फैसला किया है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के विशेष छूट दी जा रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला..
3 साल तक का मिलेगा टैक्स छूट
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सरकार टैक्स माफ करने का फैसला लिया है। ताकि लोगों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदने की तरफ आकर्षण बढ़ें। सरकार के अधिसूचना के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 3 साल तक का टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन फीस से भी सब्सिडी देखने को मिलेगा। यूपी सरकार ने आरटीओ को भी तत्काल प्रभाव का नए निर्देशों जारी कर दिया है।
कब तक मिलेगी टैक्स में छूट ?
इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के अनुसार प्रदेश में ही मैन्युफैक्चर की गई या फिर रजिस्टर किए गए वाहनों के ऊपर 100 पर्सेंट छूट दी जा रही है। इनमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एवं 4 व्हीलर के साथ साथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल है।
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कितनी राहत मिलेगी ?
इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर भारी डिस्काउंट मिल रही है। हाल ही में खरीदें गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर सीधा 15 प्रतिशत की ऑफर मिल रही है। इसमें 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये प्रति वाहन, पहले 50,000 इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपये और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन एक लाख रुपये तक की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है।
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