Traffic Rule: अब हेलमेट पर भी कटेगा ₹2000 का चालान, जान लें न्य नियम

Traffic Rule helmet new update: इन दिनों सरकार ट्रैफिक नियम को लेकर काफी सख्त हो चुकी है और ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। ऐसे में अगर आप भी कहीं बाहर निकलते हैं तो बाइक चलाने के समय हेलमेट पहनना जरूरी है। यह नियम पहले से ही था कि अगर आप बाइक चलाते समय हेलमेट को नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा।

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एक नया नियम पास हो चुका है जिसके तहत अगर आप हेलमेट पहने हुए हैं और उस हेलमेट को अच्छे तरीके से नहीं पहने हुए हैं तो उस पर भी आपको ₹1000 से लेकर ₹2000 तक जुर्माना लग सकता है।अगर आप भी बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं तो आप हेलमेट का उपयोग जरूर करें।

Traffic Rule new update

अक्सर देखा जाता है कि एक्सीडेंट के समय हेलमेट पहने हुए युवक को जन बच जाती है। हेलमेट पहनना जरूरी है ताकि एक्सीडेंट के समय आपके सर में चोट ना लगे और आप सही सुरक्षित रह सके। आज आपको इस पोस्ट में हेलमेट पहनने के तरीके और कुछ नियम के बारे में बात करने वाले जिससे अगर अभी रोड पर चलो चलते हैं तो जुर्माना देने से बच सकते हैं। यह पढ़ें:👉 OLA के टक्कर में Ather की बड़ी तैयारी! ‘450S’ नाम से लॉन्च कर सकता है किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर

इस तरीके से पहने हेलमेट को

टू व्हीलर चलाने से पहले चलाने वाले और उसके पीछे बैठने वाली दोनों लोगों के लिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। अगर हेलमेट पहने तो यह ध्यान रहे कि यह हेलमेट आपके सर के ऊपर अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद हेलमेट के नीचे दिए गए स्ट्रिप को लगाना भी ना भूलें। अक्सर ऐसा होता है कि हेलमेट तो लोग पहन लेते हैं लेकिन स्ट्रिप लगाना भूल जाते हैं।

अगर आप भी ऐसा गलती करते हैं तो आपके ऊपर ₹1000 तक का जुर्माना लग सकता है। अलावा कुछ लोगों के राष्ट्रीय खराब होती है और नहीं लगते जिससे अब इस तरीके के हेलमेट पहनने पर भी आपके ऊपर एक हजार से लेकर ₹2000 तक का जुर्माना सकता है। यह पढ़ें:👉 अगर आपने भी किया है Simple One ई-स्कूटर की बुकिंग, जान लो यह नया अपडेट

ISI मार्क वाला हेलमेट का करे इस्तेमाल

समस्या बढ़िया क्वालिटी वाला हेलमेट का इस्तेमाल करें जिस पर आई एस आई का ट्रेड मार्क लगा हो। यह हेलमेट काफी मजबूत और टिकाऊ होते हैं और आपके सर को भी एक्सिडनेट के टाइम पूरी तरह से बचा कर रखते हैं। इसलिए इस तरीके का हेलमेट का है इस्तेमाल करें।

इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो मोटर एक्ट अधिनियम 1998 के तहत ऐसा करने पर आपके ऊपर एक हजार से लेकर ₹2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसा काम करना दिल्ली पुलिस अब शुरू भी कर चुकी है। यह पढ़ें:👉 OMG! Activa को बनाएं CNG! मात्र ₹40 में करें 100 Km का सफर

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Rahul hails from Patna, Bihar, and is a highly driven individual with a background in Computer Science Engineering. He is a passionate blogger, known for his profound enthusiasm for automobiles, particularly electric vehicles (EVs). As the founder of the blog "Ecovahan," Rahul shares his knowledge and insights on the world of sustainable transportation and cutting-edge automotive technology. Contact [email protected]

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